PM Vidya Lakshmi Yojana Kya Hai : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना की घोषणा 6 नवंबर 2024 को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) द्वारा की गई। इस लेख में हम इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे।
What is the PM Vidyalaxmi scheme : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Yojana) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं। इस योजना के तहत, योग्य छात्रों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्राप्त होगा, जिससे उनके ट्यूशन शुल्क और अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों की पूर्ति की जा सकेगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत कौन से संस्थान मान्य होंगे?
इस योजना का लाभ भारत के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEIs) तक सीमित है। इसमें वे सभी सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में शीर्ष 100 में रैंक करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थान जो NIRF में 101-200 रैंक में आते हैं, और सभी केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थान भी इस योजना के तहत मान्य होंगे।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत कितना ऋण दिया जाएगा?
इस योजना के तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक का ऋण बिना जमानत के उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ऋण राशि 7.5 लाख रुपये तक है, तो छात्र को 75% तक की क्रेडिट गारंटी भी प्राप्त होगी, जो बैंकों के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करने में सहायक होगी। इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जिनके पास शिक्षा के लिए अन्य वित्तीय स्रोत नहीं हैं।
परिवार की वार्षिक आय और ब्याज सब्सिडी का लाभ
इस योजना के तहत उन छात्रों के लिए भी विशेष लाभ हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो मोरेटोरियम अवधि के दौरान लागू होगी।
ब्याज सब्सिडी में वार्षिक छात्रों का चयन
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत प्रति वर्ष एक लाख छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से तकनीकी या पेशेवर कोर्स कर रहे हैं। इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।
PM Vidyalaxmi scheme आवेदन कैसे करें : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल (PM Vidyalaxmi Portal)
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत पोर्टल “PM-Vidyalaxmi” बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी बैंकों के लिए एक सुलभ और सरल आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध होगी। ब्याज सब्सिडी का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट्स के माध्यम से किया जाएगा।
Who is eligible for PM Vidyalaxmi scheme : प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के पात्रता मानदंड
इस योजना के अंतर्गत कोई भी छात्र जो मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान (QHEIs) में प्रवेश लेता है, वह बिना जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री यूनिवर्सल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल कोर्सेज (PM-USP) योजना के अंतर्गत, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है और जो स्वीकृत संस्थानों से तकनीकी/पेशेवर कोर्स कर रहे हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी और प्रधानमंत्री USP योजनाएं मिलकर उन सभी योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता प्रदान करने का संकल्प लेती हैं जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी/पेशेवर कोर्स के लिए प्रयासरत हैं।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक क्रांतिकारी कदम है जो छात्रों को उच्च शिक्षा में किसी भी वित्तीय बाधा के बिना आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है और इसका उद्देश्य छात्रों को देश के सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत का प्रत्येक योग्य छात्र शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित न रहे।
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